₹10,000 वार्षिक सहायता मजदूर कल्याण

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़

₹10,000 प्रतिवर्ष सीधे बैंक खाते में (वार्षिक वित्तीय सहायता)

विस्तृत विवरण एवं योजना का उद्देश्य

"ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे गरीब परिवारों को जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि नहीं है और जो कृषि मजदूरी या पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भर हैं, उन्हें ₹10,000 प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता दी जाती है।"

यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सबसे कमजोर वर्ग को आर्थिक संबल प्रदान करती है। पहले इसमें ₹7,000 दिए जाते थे जिसे बढ़ाकर अब ₹10,000 प्रतिवर्ष कर दिया गया है।

प्रमुख वित्तीय लाभ एवं विशेषताएं

  • प्रतिवर्ष ₹10,000 की सहायता राशि (पूर्ववर्ती ₹7,000 से बढ़ाकर ₹10,000)
  • भूमिहीन चरवाहा, बढ़ई, लोहार, धोबी, नाई, मोची व पुरोहित भी शामिल
  • सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से पारदर्शी भुगतान
  • ग्रामीण गरीबों को आर्थिक सुरक्षा कवच

पात्रता के नियम व शर्तें

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी परिवार जिसके पास कृषि भूमि नहीं है तथा परिवार का मुख्य स्रोत कृषि मजदूरी या ग्रामीण दस्तकारी है।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची

आधार कार्ड व परिवार का राशन कार्ड
बैंक पासबुक (डीबीटी सक्रिय)
पटवारी द्वारा प्रदत्त भूमिहीन होने का प्रमाण पत्र
शपथ पत्र

आवेदन करने की संपूर्ण विधि (Process)

ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव या पटवारी के पास आवेदन जमा होता है। ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद तहसील कार्यालय द्वारा पात्र सूची में नाम जोड़ा जाता है।

आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल:
https://revenue.cg.nic.in
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सावधान: बिचौलियों से बचें

छत्तीसगढ़ शासन की समस्त योजनाओं में आवेदन पूर्णतः निःशुल्क अथवा निर्धारित शासकीय शुल्क पर होता है। किसी भी व्यक्ति को अवैध राशि न दें।