विस्तृत विवरण एवं योजना का उद्देश्य
"निर्धन व बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह के खर्च का बोझ उठाने हेतु आयोजित सामूहिक विवाह योजना, जिसमें ₹50,000 की सहायता राशि कन्या के बैंक खाते और गृहस्थी उपहार के रूप में दी जाती है।"
इस योजना ने गरीब माता-पिता को बेटी के विवाह के लिए कर्ज के जाल में फंसने से बचाया है। सभी समाजों के रीति-रिवाजों के अनुसार वैदिक और सम्मानजनक पद्धति से सामूहिक विवाह कराए जाते हैं।
प्रमुख वित्तीय लाभ एवं विशेषताएं
- सहायता राशि पूर्ववर्ती ₹25,000 से बढ़ाकर ₹50,000 की गई
- कन्या के बैंक खाते में नकद राशि + वैवाहिक उपहार सामग्री
- सामूहिक विवाह का भव्य व सम्मानजनक शासकीय आयोजन
- फिजूलखर्ची और कर्ज से गरीब परिवारों की मुक्ति
पात्रता के नियम व शर्तें
छत्तीसगढ़ की मूल निवासी बीपीएल/अंत्योदय परिवार की कन्या। वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
आवेदन करने की संपूर्ण विधि (Process)
महिला एवं बाल विकास विभाग के सेक्टर पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) के पास विवाह तिथि से पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होता है।
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33 जिला दर्शन
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सावधान: बिचौलियों से बचें
छत्तीसगढ़ शासन की समस्त योजनाओं में आवेदन पूर्णतः निःशुल्क अथवा निर्धारित शासकीय शुल्क पर होता है। किसी भी व्यक्ति को अवैध राशि न दें।