विस्तृत विवरण एवं योजना का उद्देश्य
"गरीब (BPL) परिवारों में जन्म लेने वाली बालिकाओं को सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जन्म के समय ₹1,50,000 का परिपक्वता बचत पत्र देने की महत्वाकांक्षी योजना।"
गोंडवाना की वीरांगना महारानी दुर्गावती के नाम पर शुरू की गई यह योजना गरीब परिवारों की बेटियों को बोझ नहीं बल्कि सम्मान और समृद्धि का प्रतीक बनाती है।
प्रमुख वित्तीय लाभ एवं विशेषताएं
- कन्या भ्रूण हत्या पर रोक और लिंगानुपात में सुधार
- बालिका की 18 वर्ष आयु पूर्ण होने पर ₹1.5 लाख की एकमुश्त सहायता
- बाल विवाह पर प्रभावी रोक (18 वर्ष से पूर्व विवाह न करने की शर्त)
- उच्च शिक्षा एवं विवाह हेतु वित्तीय सुरक्षा
पात्रता के नियम व शर्तें
छत्तीसगढ़ के मूल निवासी बीपीएल परिवार में जन्मी बालिका। जन्म के 1 वर्ष के भीतर आवेदन अनिवार्य।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
आवेदन करने की संपूर्ण विधि (Process)
महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी कार्यालय या निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा किया जाता है।
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33 जिला दर्शन
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सावधान: बिचौलियों से बचें
छत्तीसगढ़ शासन की समस्त योजनाओं में आवेदन पूर्णतः निःशुल्क अथवा निर्धारित शासकीय शुल्क पर होता है। किसी भी व्यक्ति को अवैध राशि न दें।